‘मनोहर’ सरकार ने विधुर और अविवाहत पुरुषों के लिए शुरू की पेंशन स्कीम*
*- जिला में 827 विदुर और अविवाहित पुरुष उठा रहे हैं सरकार की योजना का लाभ*

*झज्जर, 11 फरवरी* न्यूज लाईन हरियाणा ब्यूरो चीफ जयपाल लाम्बा
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश के 40 वर्ष होने के बाद विधुर व 45 साल तक उम्र के अविवाहित पुरूषों को पेंशन देने की योजना बनाई है। जिला झज्जर में 827 विदुर और अविवाहित पुरुष सरकार की योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिन्हें तीन हजार रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। यह जानकारी डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने यह जानकारी दी।
*जिला में 827 विधुर और अविवाहितों की हुई पहचान*
झज्जर जिला में सामाजिक न्याय अधिकारिता, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग द्वारा 827 विधुर और अविवाहितों को चिन्हित किया गया है। विधुरों व अविवाहितों को तीन हजार रुपए मासिक पेंशन दी जक रही है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से 40 वर्ष तक की उम्र होने पर विधुर को पेंशन देने का प्रावधान किया गया है, बशर्तें परिवार पहचान पत्र में परिवार की आय 3 लाख से अधिक ना हो। इसी तरह ही 45 साल की उम्र होने पर अविवाहित को पेंशन देने का प्रावधान जोड़ा गया है । परिवार पहचान पत्र में उनके लिए वार्षिक आय की सीमा 1 लाख 80 हजार रखी गई है।
*योजना का लाभ के लिए ये अनिवार्यता जरूरी*
डीसी ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से क्रियांवित विधुर व अविवाहित पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए विधुरों की श्रेणी में तीन लाख रुपये तक की सालाना आय वाले 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति पात्र होंगे। इसी तरह अविवाहित व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए और आयु 45 वर्ष से अधिक हो। यह वित्तीय सहायता सीधे लाभपात्रों के खातों में दी जाएगी। विधुरों और अविवाहितों की आयु 60 वर्ष होने उपरांत उन्हें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता का लाभ मिलेगा। यदि उक्त दोनों ही कैटेगरी के लाभार्थियों के जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो लाभार्थियों को जिला समाज कल्याण विभाग इससे जुड़ी जानकारी से सूचित करना होगा। इसके अलावा अगर कोई लाभार्थी गलत सूचना देता है या किसी तथ्य को छुपाता है तो केवल उसी वक्त (जिस वक्त की गलत सूचना दी गई) की पेंशन को ब्याज सहित वापस लिया जाएगा।
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*हरियाणा श्रम विभाग श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध : डीसी*
*- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी मिलेगा सरकार की योजनाओं का लाभ*
*- श्रम विभाग ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पंजीकरण सुविधा की शुरू*

*झज्जर, 11 फरवरी*।न्यूज लाईन हरियाणा ब्यूरो चीफ

डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याणार्थ शुरू की गई नई पहल ई-श्रम पोर्टल को हरियाणा में मजबूती से लागू किया जा रहा है। इसके तहत श्रम विभाग ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का पंजीकरण फिर से शुरू किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा श्रम विभाग श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार और निर्माण श्रमिक आदि आते हैं। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म असंगठित श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं से जोडऩे के लिए बनाया गया है।
डीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि ई-श्रम पोर्टल केवल एक डिजिटल मंच नहीं, बल्कि यह असंगठित कामगारों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाने की एक पहल है। अभी असंगठित श्रमिकों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से जोड़ा जा रहा है ताकि वे सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ ले सकें। उन्होंने सभी असंगठित श्रमिकों से आह्वïन किया कि वे ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण जल्द से जल्द करवाना सुनिश्चित करें। श्रम विभाग द्वारा हरियाणा के सभी जिलों में ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए एक विशाल अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को 12-अंकीय यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) दिया जाएगा जो श्रमिक के पूरे जीवनकाल के लिए वैध होगा। साथ ही श्रमिकों का कौशल मानचित्रण भी किया जाएगा जहां श्रमिक अपने हुनर की पूरी जानकारी रजिस्टर करेंगे, जिसकी मदद से नियोक्ता अपनी आवश्यकता अनुसार श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर सकेंगे।
डीसी ने बताया कि कोई भी श्रमिक eshram.gov.in पर स्वयं पंजीकरण कर सकता है या निकटतम सामान्य सेवा केंद्र या सरल केंद्र पर जा सकता है। पंजीकरण के बाद श्रमिक अपनी जरूरत अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकते हैं। अब अप्रवासी श्रमिक भी श्रम विभाग में अपना पंजीकरण अवश्य करायें और विभाग द्वारा दी जा रही सभी योजनाओं का लाभ उठायें।
*श्रम पोर्टल पर कौन पंजीकरण कर सकता है :*
डीसी ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर छोटे और सीमांत किसान, खेतिहर मजदूर, बटाईदार, मछुआरे, पशुपालन के क्षेत्र में शामिल लोग, बीड़ी बनाने वाले, लेबलिंग और पैकिंग, भवन और निर्माण श्रमिक, चमड़े उद्योग के क्षेत्र में शामिल श्रमिक अपना पंजीकरण कर सकते हैं। साथ ही, बुनकर, बढ़ई, नमक श्रमिक, ईट भट्टों और पत्थर खदानों में काम करने वाले श्रमिक, श्रमिक आराघर, घरेलू कामगार, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, रेशम उत्पादन श्रमिक, टेनरी श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, एमएनजीआरजीए श्रमिक, आशा वर्कर्स, दूध देने वाले किसान, प्रवासी श्रमिक भी ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने की पात्रता मानदंडों के अनुसार श्रमिक की आयु 16-59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह श्रमिक ईपीएफओ और ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए और न ही आयकर दाता नहीं होना चाहिए। श्रमिक अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार लिंक बैंक खाता इत्यादि से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
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*हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से बीपीएल परिवारों को स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से दिया जा रहा ऋण : डीसी*

*झज्जर, 11 फरवरी।*न्यूज लाईन हरियाणा ब्यूरो चीफ

हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, बीपीएल परिवार को अपना स्वयं रोजगार स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
यह जानकारी देते हुए डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि योजना का लाभ उन पात्र परिवारों को मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 1 लाख 80 हजार रुपये (परिवार पहचान पत्र अनुसार) से अधिक न हो, को बैंकों के माध्यम से 1 लाख 50 हजार रुपये तक का ऋण पशुपालन, किराना दुकान, मनिहारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई-रिक्शा, सूअर पालन या अन्य कोई लाभप्रद योजना इत्यादि के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है।
डीसी ने बताया कि निगम द्वारा कुल लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 10 हजार रुपये तक का अनुदान व 10 प्रतिशत मार्जिन मनी 4 प्रतिशत वार्षिक व्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है तथा बकाया ऋण बैंकों द्वारा दिया जाता है। इच्छुक आवेदनकर्ता निगम की वेबसाइट पर ऋण आवेदन फार्म भरकर संबंधित जिला कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। एक अन्य योजना के तहत हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति की महिलाओं को महिला समृद्धि योजना व सूक्ष्म ऋण योजना के तहत महिला व पुरुष दोनों को स्वरोजगार के लिए एक लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। ऋण लेने के लिए आवेदनकर्ता की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा आवेदनकर्ता बेरोजगार होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इन योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 10 हजार रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। महिला समृद्धि योजना के तहत महिला सिलाई कार्य, किसी भी प्रकार की दुकान व डेयरी फार्मिंग के लिए ऋण ले सकती है। उन्होंने बताया कि निगम की तरफ से सूक्ष्म ऋण योजना के तहत भी दुकान व डेयरी पालन के लिए एक लाख रुपए का ऋण दिया जाता है।

*लोक नृत्य दलों के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित, 29 फरवरी अंतिम तिथि*
*- कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा सभी जिलों से आवेदन आमंत्रित*
*डीआईपीआरओ सतीश कुमार ने दी जानकारी*

*झज्जर, 11 फरवरी।*न्यूज लाईन हरियाणा ब्यूरो चीफ

कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा झज्जर सहित हरियाणा के अन्य जिलों से लोकनृत्य दलों के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक दल 29 फरवरी तक विभाग की मेल आईडी  artandculturalaffairshry@gmail.com   पर आवेदन कर सकते हैं। राज्य के पंजीकृत लोक नृत्य दलों को ही विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अनुबंधित किया जाएगा।

डीआईपीआरओ सतीश कुमार ने टीम लीडर तथा सह-कलाकारों से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि कोरियोग्राफर व टीम लीडर के नृत्य विधा से संबंधित दस्तावेजों को लाना अनिवार्य है। कोरियोग्राफर की न्यूनतम आयु 35 वर्ष तथा सह-कलाकार की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी एक दल में पंजीकृत सदस्य केवल अपने पंजीकृत दल में ही प्रस्तुति दे सकेगा, अन्यथा विभाग द्वारा उसके पूर्ण दल का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।  उन्होंने बताया कि दल के सदस्य पर किसी भी प्रकार का पुलिस केस अथवा कोर्ट केस नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसका पंजीकरण रद्द करने के साथ-साथ विभाग द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में प्रस्तुति का कार्य नहीं दिया जाएगा। सभी कलाकार पारम्परिक व साफ-सुथरी वेशभूषा में होने अनिवार्य हैं।  दलों को अग्रिम व नकद राशि नहीं दी जाएगी। राशि की अदायगी कलाकार के व्यक्तिगत बैंक खाते में सीधे की जाएगी।
डीआईपीआरओ सतीश कुमार ने बताया कि मानदेय अदायगी हेतु बिल व सम्बंधित दस्तावेज टीम लीडर द्वारा सत्यापित होने चाहिए। बिलों में कटिंग व व्हाइटनर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के लिए मूल दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ, कैंसेलेल्ड  बैंक चेक, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो तथा उनकी प्रतियां साथ लाना अनिवार्य है। एक कलाकार केवल एक ही दल में अपना पंजीकरण करवा सकता है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए विभाग के कार्यालय एस.सी.ओ. 29, पहली मंजिल, सेक्टर-7 सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ अथवा मोबाइल नं. 6239573353, 9728970819 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कलाकारों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवेदन का आह्वान किया है।