*मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू होने से बागवानी जोखिम फ्री : डी सी*
*– फसल विविधीकरण के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए बागवानी बेहतर विकल्प*

*झज्जर, 07 फरवरी।*
न्यूज लाईन हरियाणा
ब्यूरो चीफ
जयपाल लाम्बा

डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि बागवानी किसानों के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाने और किसानों को खेती को जोखिम मुक्त खेती करना है। इस योजना के तहत किसानों की फसलों में प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के कारण से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। प्रतिकूल मौसम कारक तथा प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, तापमान, पाला, जल कारक (बाढ़, बादल फटना, नहर / ड्रेन का टूटना, जलभराव), आंधी तूफान व आग जो फसल नुकसान का कारण बनते है, उन्हें इस योजना में शामिल किया जा रहा है।
डीसी ने बताया कि इस योजना के तहत 21 फसलों को शामिल किया गया है, जिसमें 14 सब्जियां (टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी, मटर, गाजर, भिंडी, घीया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, मूली), 2 मसाले (हल्दी, लहसुन) और 5 फल(आम, किन्नू, बेर, अमरूद, लीची) शामिल है। योजना उन सभी किसानों के लिए वैकल्पिक तौर पर होगी जो मेरी फसल-मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकृत होंगे। योजना के तहत आश्वस्त राशि (सम एश्योर्ड) सब्जियों व फसलों के लिए रूपये 30 हजार रुपए प्रति एकड़ व फलों के लिए रुपये 40 हजार रुपए प्रति एकड़ होगी तथा किसान का योगदान / हिस्सा आश्वस्त राशि का केवल 2.5 प्रतिशत होगा जोकि सब्जियों में राशि 750 रूपए व फलों में राशि 1000 रुपये प्रति एकड़ होगी। मुआवजा राशि को चार श्रेणी 25, 50, 75 व 100 फीसदी में बांटा गया है।
उन्होंने बताया कि 26 से 50 प्रतिशत के बीच फसल नुकसान की अवस्था में मुआवजा 50 प्रतिशत की दर से सब्जियों / मसालों के लिए 15 हजार रूपए व फलों के लिए 20 हजार रूपए, 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के बीच नुकसान की अवस्था में मुआवजा 75 प्रतिशत की दर से सब्जियों / मसालों के लिए 22 हजार 500 रुपये व फलों के लिए 30 हजार रुपये तथा 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान की अवस्था में मुआवजा 100 प्रतिशत की दर से सब्जियों / मसालों के लिए 30 हजार रुपये व फलों के लिए 40 हजार रुपये दिया जाएगा। मुआवजा राशि सर्वेक्षण पर आधारित होगी। योजना की निगरानी समीक्षा एवं विवादों का समाधान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गठित राज्य स्तर व जिला स्तर की समितियों के माध्यम से किया जाएगा।

*हरियाणा सरकार ने हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना की अधिसूचित : डीसी*
*- ग्राम पंचायतों व शहरी निकायों को खेल उपकरण अनुदान पर कराए जाएंगे उपलब्ध*
*झज्जर, 07 फरवरी।*

न्यूज लाईन हरियाणा
ब्यूरो चीफ
जयपाल लाम्बा

डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा देने व ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना 2023-24 अधिसूचित की गई है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को विभिन्न प्रकार का खेल का सामान अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान यानि 31 मार्च 2024 तक वैध रहेगी।
डीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार की इस योजना से जिला में विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा मिलेगा तथा युवा इन खेलों की ओर अग्रसर होंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतें व शहरी निकाय इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए तभी पात्र होंगे यदि संबंधित गांव व शहर में संबंधित खेल के लिए उचित खेल का मैदान (एफओपी) उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना के तहत वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो, क्रिकेट को शामिल किया गया है, जिसके तहत खेल का सामान उपलब्ध कराया जाएगा।
*आवेदनों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया और समय सीमा :*
आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जिला खेल अधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाएंगे, जिसकी उचित रसीद आवेदक को दी जाएगी। इस प्रकार प्राप्त आवेदनों का रिकॉर्ड इस प्रयोजन के लिए बनाए गए रजिस्टर में प्राप्ति के कालानुक्रमिक क्रम में दर्ज किया जाएगा। आवेदन किसी भी कार्य दिवस में जमा करवाए जा सकते हैं। ग्राम पंचायतों के मामले में, संबंधित गांव का सरपंच आवेदन जमा करा सकता है। सरपंच का पद रिक्त होने की स्थिति में ग्राम सचिव आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नगर निकायों के मामले में आवेदन संबंधित वार्ड सदस्य/परामर्शदाता द्वारा जमा किए जाएंगे। खेल के मैदान की नवीनतम तस्वीरों को आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है, जिसमें तस्वीर पर तारीख और स्थान का उल्लेख होना चाहिए। इस बारे में अधिक जानकारी जिला खेल अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

*साइबर ठगों से सावधान व सतर्क रहें नागरिक, गोपनीय जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड न करें शेयर : डीसी*
*- डीसी कैप्शन शक्ति सिंह ने नागरिकों से किया आह्वान*
*- साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल व हेल्पलाइन 1930 पर दें साइबर धोखाधड़ी की सूचना*
*झज्जर, 07 फरवरी।*

न्यूज लाईन हरियाणा
ब्यूरो चीफ
जयपाल लाम्बा

डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने डिजिटल व सोशल मीडिया के दौर में बढ़ते साइबर अपराधों के मद्देनजर नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे साइबर ठगों से सावधान व सतर्क रहें। किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अपनी गोपनीय जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड आदि किसी के साथ शेयर न करें और न ही किसी झांसे में आएं। उन्होंने बताया कि किसी भी कारणवश साइबर अपराध का शिकार होने पर केंद्र सरकार के पोर्टल नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। सरकार के इस पोर्टल की मदद से यूजर को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिलती है। इस पोर्टल पर सभी तरह के साइबर अपराध की शिकायत की जा सकती है।
डीसी ने बताया कि डिजिटल वर्ल्ड में साइबर अपराध से जुड़ी घटनाएं अब बेहद आम हो गई हैं। आए दिन साइबर अपराध से जुड़ी अलग-अलग खबरें सुनने को मिलती हैं। साइबर अपराधी अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल कर यूजर्स को अपने जाल में फंसाने का काम करते हैं। ऐसे में कई बार यूजर किसी बड़े अपराध का शिकार बन जाता है और उसे यह तक समझ नहीं आता कि इसकी शिकायत कहां करें। इसके लिए केंद्र सरकार के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इस तरह के अपराध की शिकायत की जा सकती है। इस पोर्टल के साथ यूजर्स अपने साथ हुए किसी साइबर अपराध की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। सरकार का यह पोर्टल चौबीस घंटे काम करता है। यूजर्स की मदद करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 की सुविधा भी मिलती है।
*नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसे करें शिकायत : कैप्टन शक्ति सिंह*
डीसी कैप्टन सिंह ने बताया कि पोर्टल पर शिकायत करने के लिए सबसे पहले साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल ओपन कर होम पेज पर ‘फाइल ए कंपलेंट’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एग्रीमेंट को ठीक से पढऩे के बाद असेप्ट पर क्लिक करना होगा। महिला और बच्चों से संबंधित शिकायत के लिए ‘रिपोर्ट साइबर क्राइम रिलेटेड टू वूमेन/चाइल्ड’ और इससे अलग शिकायत के लिए ‘ रिपोर्ट साइबर क्राइम’ पर क्लिक करना होगा। पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, इसके लिए ‘क्लिक हियर फॉर ए न्यू यूजर’ पर क्लिक करना होगा। यहां सारी जानकारियों को दर्ज कर प्रोसेस को पूरा करना होगा। अब आपसे क्राइम का टाइप जानने के लिए एक लिस्ट देकर जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा, जहां क्राइम हुआ है उस सोशल प्लेटफॉर्म (व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आदि) की जानकारी देनी होगी। अपराध के बारे जानकारी देने के लिए इसके बारे में लिखना होगा। सारी जानकारियों को रिव्यू करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद पोर्टल से एक कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा। इस कन्फर्मेशन को फोन, ईमेल पर शिकायत आईडी के साथ पाया जा सकेगा।